संविधान भारत का संविधान

संविधान – सम्+विधान = संविधान मूल सिद्धान्तों का एक समुच्चय है, जिससे कोई देश, राज्य, राजनीतिक क्षेत्र  या अन्य संगठन अभिशासित होते हैं।

संविधान प्रायः लिखित रूप में होता है। संविधान राष्ट्र के शासन का आधार है संविधान  किसी भी देश को प्रचालित करने के लिये बनाया हुआ संहिता या राष्ट्रीय दस्तावेज है। संविधान किसी भी देश, राष्ट्र या मुल्क का वह परम राष्ट्रीय दस्तावेज है जिसमे उस देश की सरकार तथा जनता द्वारा पालन किए जाने वाले नियम, अधिनियम शामिल किए गए हो और ये सम्पूर्ण देश पर प्रभावपूर्ण तरिके से लागू किए गए हो

संविधान भारत का संविधान

भारत का संविधान

भारत का संविधान विश्व का सबसे लम्बा लिखित संविधान है, भारत का संविधान सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवम्बर, 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी, 1950 से भारत में प्रभावी हुआ। 26 नवम्बर भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया है और 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के संविधान का मूल आधार भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना गया है।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता हैं।

मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे जो 22 भागों में विभाजित थे इसमें केवल 8 अनुसूचियाँ थीं। भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरुप दिया गया है कार्यपालिका का सांविधानिक प्रमुख राष्ट्रपति  है।

भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में 2 वर्ष, 11 माह, 18 दिन का समय लगा था।

भारतीय संविधान के भाग

भारतीय संविधान 22 भागों में विभजित है तथा इसमे 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियाँ हैं।

भाग विषय अनुच्छेद
भाग 1 संघ और उसके क्षेत्र (अनुच्छेद 1-4)
भाग 2 नागरिकता (अनुच्छेद 5-11)
भाग 3 मूलभूत अधिकार (अनुच्छेद 12 – 35)
भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्त्व (अनुच्छेद 36 – 51)
भाग 4A मूल कर्तव्य (अनुच्छेद 51A)
भाग 5 संघ (अनुच्छेद 52-151)
भाग 6 राज्य (अनुच्छेद 152 -237)
भाग 7 संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा निरसित (अनु़चछेद 238)
भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र (अनुच्छेद 239-242)
भाग 9 पंचायत (अनुच्छेद 243- 243O)
भाग 9A नगरपालिकाएँ (अनुच्छेद 243P – 243ZG)
भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र (अनुच्छेद 244 – 244A)
भाग 11 संघ और राज्यों के बीच सम्बन्ध (अनुच्छेद 245 – 263)
भाग 12 वित्त, सम्पत्ति, संविदाएँ और वाद (अनुच्छेद 264 -300A)
भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम (अनुच्छेद 301 – 307)
भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ (अनुच्छेद 308 -323)
भाग 14A अधिकरण (अनुच्छेद 323A – 323B)
भाग 15 निर्वाचन (अनुच्छेद 324 -329A)
भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबन्ध सम्बन्ध (अनुच्छेद 330- 342)
भाग 17 राजभाषा (अनुच्छेद 343- 351)
भाग 18 आपात उपबन्ध (अनुच्छेद 352 – 360)
भाग 19 प्रकीर्ण (अनुच्छेद 361 -367)
भाग 20 संविधान के संशोधन अनुच्छेद
भाग 21 अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष उपबन्ध (अनुच्छेद 369 – 392)
भाग 22 संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ, हिन्दी में प्राधिकृत पाठ और निरसन (अनुच्छेद 393 – 395)

 

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